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अनुदान प्राप्त स्कूल-कॉलेज के शिक्षकों को मिलेगा एरियर्स : शिक्षकों का ब्लॉग latest updates

रायपुर. राज्य शासन से शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को छठा वेतनमान का एरियर्स 1 जुलाई 2015 से देने का निर्णय लिया है. एरियर्स की राशि का भुगतान 5 समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगाा.  सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूल-कॉलेज के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत एरियर्स का भुगतान किया जाएगा.
1 जनवरी 2006 से 31 अक्टूबर 2011 तक देय एरियर्स राशि का भुगतान 5 समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा. ये किश्तें 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2018 और 1 जुलाई 2019 को मिलेंगी. इसी तरह जो राशि भविष्य निधि के तहत जमा होंगी, उसका भुगतान भविष्य निधि में ही किया जाएगा. यह आदेश केवल छग अशासकीय शिक्षण संस्थाओं संशोधन अधिनियम 200 के प्रभावशील होने अर्थात 1अप्रैल 2000 के पूर्व प्रभावशील अधिनियम एवं नियमों के तहत वेतनमान में नियुक्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमलों पर ही लागू होगा. शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन ने इस आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं राज्य शासन के प्रति आभार व्यक्त किया है. संगठन के प्रांताध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने 1 अप्रैल 2000 के बाद नियुक्त शिक्षकों व कर्मचारियों को भी एरियर्स प्रदान करने का आग्रह किया है.

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