दिल्ली सरकार ने शनिवार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की एक महीने की पैरोल मंजूर कर दी है.
और भी... http://aajtak.intoday.in/story/haryana-chief-minister-chautala-had-a-months-parole-1-806331.html
सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details
उपराज्यपाल नजीब जंग ने चौटाला को इसलिए राहत दी है ताकि वह निचली अदालत के जरिए उन्हें दोषी ठहराने और दस साल के कारावास की सजा देने को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर सकें.
चौटाला ने बीते वर्ष 11 अक्टूबर को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था क्योंकि अपनी पार्टी इनेलो के लिए प्रचार करके जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर उच्च न्यायालय ने 10 अक्तूबर 2014 को उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी.
चौटाला ने उपराज्यपाल के सामने आवेदन दायर करके इस आधार पर तीन महीने की पैरोल मांगी है कि उन्हें उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील तैयार करनी है. पांच बार के पूर्व मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को दिए अपने आवेदन में कहा कि उन्हें कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए अपने वकील और कुछ वरिष्ठ वकीलों से सलाह मशविरा करना है.
चौटाला के अलावा, अदालत ने चार अन्य लोगों उनके बेटे अजय चौटाला, भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले आईएएस अधिकारी संजीव कुमार, आईएएस अधिकारी विद्याधर, मुख्यमंत्री के तत्कालीन विशेष कार्य अधिकारी और तत्कालीन विधायक शेर सिंह बादशामी को दोषी ठहराने और 10-10 साल के कारावास की सजा को बरकरार रखा था.
और भी... http://aajtak.intoday.in/story/haryana-chief-minister-chautala-had-a-months-parole-1-806331.html
सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें