अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में
क्रमांक एफ 44-15/2010/20-22/विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23-11-2010 एवं आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश क्रमांक राशिके/मॉनीट/2013/4492/दिनांक 17-06-2013 के द्वारा शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी शालाओं में शिक्षको के विषयमान से स्वीकृत पदो में से किन्ही भी कारणों से रिक्त पदो पर अतिथि शिक्षको के आदेश जारी किये गए थे.
अतः राज्य शासन एतद द्वारा उक्त आदेश अंकित शर्तों के अधीन वर्ष 2015-2016 हेतु शाला विशेष में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति होने तक अथवा 31 दिसंबर 2015 तक, जो भी पहले हो, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक – 16/07/2015
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