जिले के ऐसे शिक्षक पंचायत एवं व्याख्याता पंचायत जो आपसी सहमति से
स्थानांतरण के इच्छुक हैं, वे 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जिला पंचायत
के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक आवेदन संबंधित
संस्था के प्राचार्य अथवा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित
किया जा सकता है।
बताया गया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत् शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों की परस्पर सहमति से समान विषय, संकाय एवं समान संवर्ग के बीच ही आपसी स्थानांतरण केवल नियमित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग का होना है।
क्रमांक-03/664/इस्मत
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बताया गया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत् शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों की परस्पर सहमति से समान विषय, संकाय एवं समान संवर्ग के बीच ही आपसी स्थानांतरण केवल नियमित शिक्षक (पंचायत) संवर्ग का होना है।
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