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संविधान संशोधन पर सरकार से जवाब तलब

संविधान संशोधन पर सरकार से जवाब तलब
शिमला — प्रदेश में 85वें संविधान संशोधन को लागू करने का मुद्दा एक दफा फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हिमाचल सरकार ने सामान्य वर्ग को राहत देते हुए 85वें संविधान संशोधन को लागू न करने का फैसला लिया था। इससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के कर्मचारियों में भारी रोष है। सरकार के आदेशों में कुछ कमियों को देखते हुए इन वर्गों ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया है, जिस पर राज्य सरकार को नोटिस हुआ है। सूत्रों के अनुसार सरकार को यह नोटिस मिलने के बाद इस पर कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली में प्रदेश सरकार के वकीलों से बात की है।
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सात अगस्त को लगा था। एससी/एसटी यूनियनों ने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जो आदेश दिए थे, उस पर सही तरह से अमल नहीं किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से इस पर फैसला लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की ओर से जो आंकड़े राज्य सरकार या कोर्ट में पेश किए हैं, वह भी सही नहीं है, जिसे अनुसूचित जाति वर्गों ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से चुनौती दे दी है। राज्य सरकार के लिए यह परेशानीदायक हो सकता है। इस मामले में सात अगस्त को सुनवाई हो चुकी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मसले पर जवाब मांगा है। सरकार को अब मामले की अगली सुनवाई यानी 28 अगस्त तक अपना जवाब दायर करना होगा, जिसे लेकर कार्मिक विभाग के अधिकारी वकीलों की राय लेने में लगे हैं। बता दें कि 85वें संविधान संशोधन पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे।-------------- दिव्य हिमाचल से साभार

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