गुरुवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई हुई थी। पात्र अध्यापक के वकील जगबीर मलिक ने बताया कि आगे की सुनवाई एकल बेंच के द्वारा की जाएगी।
याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने कोर्ट को बताया कि सरप्लस गेस्ट टीचर के खिलाफ सरकार द्वारा पेश किये गए एक तरफा तथ्यों के आधार पर फैसला लिया गया है। जबकि वास्तव में प्रदेश के स्कूलों में बड़ी सख्या में अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं।
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